भारत में GST Compensation Cess अक्टूबर 2025 तक समाप्त होगा: पूरी जानकारी

परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इस नई कर प्रणाली के तहत राज्यों को उनके राजस्व घाटे की भरपाई के लिए GST Compensation Cess नामक एक विशेष उपकर (सेस) लगाया गया था। यह उपकर लक्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर लगाया जाता है, ताकि राज्यों को उनके राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

GST Compensation Cess

हाल ही में यह खबर सामने आई है कि GST काउंसिल 31 अक्टूबर 2025 तक इस Compensation Cess को समाप्त करने पर विचार कर रही है, जबकि इसकी मूल समाप्ति तिथि मार्च 2026 थी। इस बदलाव के पीछे प्रमुख कारण महामारी के दौरान लिए गए लोन का अदायगी का पूरा होना है।

इस लेख में इस cess के महत्व, खत्म होने के पीछे के कारण, प्रभाव और भविष्य के GST सुधारों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

GST Compensation Cess क्या है?

GST Compensation Cess एक अतिरिक्त टैक्स है, जो GST लागू होने के बाद राज्यों को अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लगाया गया था। यह लक्जरी आइटम, तम्बाकू उत्पाद, कोयला, मोटर वाहन और अन्य कुछ वस्तुओं पर GST की नियमित दरों के साथ अतिरिक्त रूप से लिया जाता है।

जब GST शुरू हुआ, तो राज्यों के कुल कर राजस्व में कमी आई क्योंकि अब उनके पास पहले जितने कर लगाने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए इस cess का प्रावधान किया गया ताकि राज्यों को उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए मुआवजा मिल सके।

कोविड-19 महामारी का प्रभाव और लोन का प्रावधान

कोविड-19 महामारी के दौरान राज्यों की अर्थव्यवस्था और राजस्व संग्रह पर गहरा असर पड़ा। ऐसे समय में केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए ₹2.69 लाख करोड़ के कर्ज की व्यवस्था की। यह ऋण राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए दिया गया था ताकि वे अपने विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं को बिना रुकावट जारी रख सकें।

इस कर्ज की अदायगी हेतु GST Compensation Cess मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि शुरुआत में इसे 2022 तक लागू किया गया था।

क्यों खत्म किया जा रहा है Compensation Cess?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस कर्ज की अदायगी अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जाएगी। चूँकि cess केवल कर्ज भुगतान के लिए लगाया गया था, इसलिए जब कर्ज पूरा चुकता हो जाएगा तो cess को खत्म कर दिया जाएगा।

GST काउंसिल की आगामी बैठक 3-4 सितंबर 2025 को नई व्यवस्था का प्रस्ताव लेकर आएगी और इसके अनुसार GST Compensation Cess का वसूली 31 अक्टूबर 2025 तक ही जारी रखी जाएगी, ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

Compensation Cess के समाप्ति से होने वाले फायदे

  • राज्यों के लिए आर्थिक राहत: cess समाप्त होने से राज्यों को अतिरिक्त टैक्स से राहत मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय योजना बेहतर होगी और वे निवेश पर जोर दे सकेंगे।
  • व्यापार एवं उपभोक्ता मूल्य पर प्रभाव: लक्जरी वस्तुओं और हानिकारक उत्पादों पर cess खत्म होने से कुछ वस्तुओं की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
  • सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन: cess के समाप्त होने से केंद्र सरकार को भी वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने का मौका मिलेगा।

Compensation Cess किस पर लगता है?

Compensation Cess निम्नलिखित मदों पर लगाया जाता है:

  • तम्बाकू उत्पाद (सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि)
  • लक्जरी वाहन (कार, हेलीकॉप्टर, स्पोर्ट्स यॉट)
  • कोयला और ठोस ईंधन
  • कोल्ड ड्रिंक और शीतल पेय
  • अन्य निश्चित लक्जरी और हानिकारक वस्तुएं

ये वस्तुएं मुख्य रूप से उन पर आरोपित GST दरों के अतिरिक्त टैक्स के रूप में आती हैं।

भूलभुलैया से सरलता की ओर: GST सुधार का रोडमैप

Compensation Cess की समाप्ति एक बड़े GST सुधार पैकेज का हिस्सा है। केंद्र सरकार GST की फिलहाल चार स्लैब प्रणाली को निर्मूल कर केवल दो स्लैबों – 5% और 18% – के साथ व्यवस्था को ज्यादा सरल करने की योजना में है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में इस सुधार की घोषणा की थी और इसे गरीब, मध्यम वर्ग और आम जनता के लिए “दोहरे बोनस” के रूप में वर्णित किया है।

सिं वस्तुओं यानी विनाशकारी या लग्जरी वस्तुओं पर 40% की अधिकतम दर लागू रखने का प्रस्ताव है।

भारत में GST कलेक्शन की स्थिति

वित्त वर्ष 2024-25 में GST संग्रह ने रिकॉर्ड ₹2.37 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था के मजबूत पुनरुद्धार का संकेत है। इस बढ़ोतरी के कारण सरकार GST भत्ता cess समाप्त कर रही है।

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FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

Q1: GST Compensation Cess क्यों लगाया गया था?

A: GST लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में कमी आई, इसलिए राज्यों को कमी का मुआवजा देने के लिए इसे लगाया गया।

Q2: Compensation Cess को कब तक लगाया जाना था?

A: मूल रूप से इसे 5 वर्षों के लिए 2017-2022 तक लागू किया गया था, कोरोना काल में इसे मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।

Q3: Compensation Cess खत्म होने का क्या कारण है?

A: कोविड कर्ज़ की पूर्ण अदायगी के बाद cess की जरूरत खत्म हो गई है।

Q4: राज्य सरकारों को ये cess कैसे लाभ पहुंचाता है?

A: यह उन्हें GST लागू होने के बाद हुए राजस्व घाटे की भरपाई करता है।

Q5: GST सुधारों का भविष्य क्या है?

A: GST स्लैब को दो में सीमित कर टैक्स प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की योजना है।

Q6: भारत में GST स्लैब क्या हैं?

A: GST में चार स्लैब हैं- अभी तक 5%, 12%, 18% और 28%


Q7: जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर क्या है?

A: GST Compensation Cess एक अतिरिक्त टैक्स है, जो GST लागू होने के बाद राज्यों को अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लगाया गया था। यह लक्जरी आइटम, तम्बाकू उत्पाद, कोयला, मोटर वाहन और अन्य कुछ वस्तुओं पर GST की नियमित दरों के साथ अतिरिक्त रूप से लिया जाता है।

Q8: What is Cess in GST in Hindi?

A: GST Compensation Cess एक अतिरिक्त टैक्स है, जो GST लागू होने के बाद राज्यों को अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए लगाया गया था। यह लक्जरी आइटम, तम्बाकू उत्पाद, कोयला, मोटर वाहन और अन्य कुछ वस्तुओं पर GST की नियमित दरों के साथ अतिरिक्त रूप से लिया जाता है।

Q9: भारत में GST कलेक्शन की स्थिति

A: वित्त वर्ष 2024-25 में GST संग्रह ने रिकॉर्ड ₹2.37 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया, जो अर्थव्यवस्था के मजबूत पुनरुद्धार का संकेत है। इस बढ़ोतरी के कारण सरकार GST भत्ता cess समाप्त कर रही है।

निष्कर्ष

GST Compensation Cess भारत में कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसने महामारी के कठिन समय में राज्यों को वित्तीय स्थिरता प्रदान की। 31 अक्टूबर 2025 को cess समाप्ति का प्रस्ताव एक सकारात्मक आर्थिक संकेत है जो सुधारित, सरल और स्थायी GST प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

यह बदलाव न केवल व्यापार और उपभोक्ता के लिए फायदे लेकर आएगा, बल्कि केंद्र एवं राज्यों के वित्तीय समन्वय को भी सुदृढ़ करेगा।

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